December 18, 2025 Haryana Teacher Transfer Drive 2025: शिक्षकों के लिए जरूरी खबर! 🚨 MIS पोर्टल पर तुरंत अपडेट करें ये 4 जानकारी, वरना मेरिट में होगा भारी नुकसान

चंडीगढ़/कैथल | (Media Jagat Desk) दिनांक: 18 दिसंबर, 2025

हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय (Directorate of School Education Haryana) ने आगामी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव 2025-26 की तैयारियां तेज कर दी हैं। विभाग ने 28 नवंबर 2025 को जारी संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अब MIS पोर्टल (मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) पर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

निदेशालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि शिक्षकों ने समय रहते अपना डाटा अपडेट नहीं किया, तो इसका सीधा असर उनके मेरिट पॉइंट्स (Merit Points) पर पड़ेगा और मनचाहे स्टेशन पर तबादला पाने का सपना अधूरा रह सकता है।

MIS पोर्टल पर ये 4 बड़े बदलाव हुए लागू (Major Updates on MIS Portal) 📝

विभाग ने पारदर्शिता लाने और भविष्य के कानूनी विवादों से बचने के लिए पोर्टल पर 4 नए मॉड्यूल लाइव किए हैं। सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को 4 दिसंबर 2025 को जारी शेड्यूल के अनुसार अपनी प्रोफाइल में निम्नलिखित सुधार करने होंगे:

  1. कपल केस और जीवनसाथी का विवरण (Spouse Details): अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो उन्हें 'कपल केस' का लाभ लेने के लिए अपनी सहमति (Consent) दर्ज करनी होगी। यह मेरिट अंक बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

  2. हेल्थ मॉड्यूल (Health/Medical Certificate): गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 'मेडिकल सर्टिफिकेट' अपलोड करना होगा। यह काम 'प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट' के जरिए होगा।

  3. अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Action Record): यदि किसी कर्मचारी पर कोई बड़ी सजा (Major Penalty) या अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, तो 'लंबित विभाग एक्शन मॉड्यूल' में इसकी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

  4. लीव रिकॉर्ड (Leave Record): आपकी अर्जित छुट्टियां (Earned Leave) और चाइल्ड केयर लीव (CCL) का रिकॉर्ड बिल्कुल सटीक होना चाहिए, क्योंकि यह सर्विस रिकॉर्ड से मिलान करेगा।


💡 कपल केस (Couple Case) वाले शिक्षक ध्यान दें: ऐसे मिलेंगे 5 मार्क्स

अगर आपके पति या पत्नी किसी भी पीएसयू (PSU) में नियमित कर्मचारी हैं और उनकी पोस्टिंग हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में है, तो 5 अतिरिक्त अंक पाने के लिए आपको यह प्रोसेस फॉलो करना होगा:

  • 👉 सबसे पहले अपनी My Profile सेक्शन में जाएं।

  • 👉 इसके बाद Profile Correction Request पर क्लिक करें।

  • 👉 अब Spouse Section में जाकर Edit Info चुनें।

  • 👉 Employment Type में: 'Regular employee under any state government / Govt of India' सलेक्ट करें।

  • 👉 Occupation में: 'Central public sector unit' पर क्लिक करें।

  • 👉 अंत में पद (Designation), राज्य, जन्मतिथि आदि भरकर DDO से अप्रूवल लें।


लापरवाही पड़ेगी भारी ⚠️

शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कर्मचारियों को सूचित करें। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि डाटा गलत या अधूरा होने पर मेरिट अंक काट लिए जाएंगे, जिससे ट्रांसफर ड्राइव में कर्मचारी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाद में किसी भी प्रकार का क्लेम या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

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